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Bihar Teacher NEWS Update 2023
- नीतीश कैबिनेट ने बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के हित में लिया बड़ा फैसला।
- नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्यकर्मी का दिया जाएगा दर्जा।
- कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई मंजूरी।
- विशिष्ट परीक्षा देकर बनेंगे राज्यकर्मी।
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बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को नए साल 2024 से ठीक पहले बड़ा तोहफा मिल गया। राज्य के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। नियोजित शिक्षकों को इस फैसला का लंबे समय से इंतजार था। पूर्ण राज्यकर्मी की मांग के लिए बहुत बार कर चुके नियोजित शिक्षक धरना प्रदर्शन। बताया जा रहा है कि जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी। उसके बाद नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा।
सार:-
Bihar Teacher News : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने लगाया चुनावी शॉट। बीपीएससी (BPSC) से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का लिया है बड़ा फैसला।
Bihar Teacher NEWS Update :- ताजा जानकारी के अनुसार पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई।जिसमें कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के अलावा नई पर्यटन नीति को भी मिला मंजूरी।
Bihar Teacher NEWS Update :- बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा देकर जो स्थायी शिक्षक बनेंगे, नियोजित शिक्षकों को भी उन्हीं की तरह राज्यकर्मी का दर्जा और बाकी लाभ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की महागठबंधन सरकार ने नियोजित शिक्षकों के स्थायीकरण की नियमावली तैयार कर ली है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप शिक्षा विभाग ने जारी किया है। अगर एक सप्ताह के अंदर इसपर कोई महत्वपूर्ण आपत्ति नहीं आयी तो यह लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को एक विशेष तरह की परीक्षा देनी होगी और पास करते ही बीपीएससी से बनने जा रहे स्थायी शिक्षकों की तरह सबकुछ मिलने लगेगा।
Bihar Teacher NEWS:- जानिए क्या है नियमावली
Bihar Teacher NEWS :-नियमावली की प्रस्तावना में कहा गया है कि स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्तें) नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षकों के समकक्ष लाने के लिए यह नियम बनाया गया है। नियमावली का नाम बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 रखा गया है।
नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि विशेष शिक्षक से तात्पर्य ऐसे सभी शिक्षकों से है जो स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित हैं और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। इनमें लाइब्रेरियन और शारीरिक शिक्षक भी शामिल हैं। स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त सभी शिक्षक अब विशेष शिक्षक कहलाएंगे।
Bihar Teacher NEWS :-योग्यता परीक्षा नामक विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जिला स्तर पर उनका एक ही कैडर होगा। यदि आज तक किसी भी नियोजित शिक्षक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई, निगरानी जांच या अन्य कोई जांच चल रही है तो वह नियमानुसार जारी रहेगी। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि किसी विशेष शिक्षक की सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या बर्खास्तगी के बाद स्थानीय निकाय उसे रिक्त पद पर नियोजित नहीं कर सकेगा।
Bihar Teacher NEWS :- योग्यता परीक्षा एक वर्ष के भीतर तीन चरणों में आयोजित की जाएगी
विभाग ने अभी तक दक्षता परीक्षा के लिए कोई एजेंसी तय नहीं की है। विभाग ने लिखा है कि वह एजेंसी का चयन कर दक्षता परीक्षा लेगा। इस परीक्षा की अवधि भी तय कर दी गई है।
नियम लागू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर तीन चरणों में योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो नियोजित शिक्षक आखिरी यानी तीसरे प्रयास में भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा।
मतलब साफ है कि नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गये हैं और एक साल के अंदर उन्हें तीन बार साक्षरता परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक इस परीक्षा में असफल होते हैं उन्हें अंततः तीसरे अवसर के बाद शिक्षक के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा। विभाग ने इन विशेष शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत स्थानीय निकाय द्वारा दिये गये आरक्षण प्रावधानों के तहत ही करने का प्रावधान किया है। इससे साफ है कि जिस आरक्षण के तहत स्थानीय निकाय में शिक्षक नियोजित हुए थे, इस नियमावली के तहत अब विशिष्ट शिक्षक भी बनेंगे।
Bihar Teacher NEWS :- प्राथमिकता निर्धारित करने का सूत्र
विशेष शिक्षकों की वरीयता सूची जिला स्तर पर तैयार की जायेगी। प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए अलग-अलग विषय वार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उनके प्रथम वेतनमान की तिथि प्राथमिकता सूची में देखी जायेगी। जहां दो शिक्षक एक ही तिथि के हैं, वहां जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी। इसमें भी यदि गोटियां टकराती हैं तो वर्णमाला क्रम में शिक्षक का नाम प्राथमिकता तय करेगा। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी ले सकेंगे।
विशेष शिक्षकों का मूल वेतन ₹25000 निर्धारित किया गया है।
- मिडिल स्कूल शिक्षकों यानी कक्षा एक से पांच तक के विशेष शिक्षकों का मूल वेतन ₹25000 तय किया गया है.
- कक्षा 6 से 8 तक के विशेष शिक्षकों का मूल वेतन 28,000 रुपये तय किया गया है।
- कक्षा 9 से 10 तक के विशेष शिक्षकों का मूल वेतन 31000 रुपये निर्धारित किया गया है।
- कक्षा 11 और 12 के लिए विशेष शिक्षकों का मूल वेतन ₹ 32000 रखा गया है।
मूल वेतन के अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। नियमों के तहत विभाग अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भत्तों में संशोधन भी कर सकता है।
संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान दो बार स्थानांतरण लिया जा सकता है।
विशेष शिक्षकों का स्थानांतरण जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।
एक निश्चित अवधि पूरी होने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक से अनुरोध कर जिले से बाहर स्थानांतरण लिया जा सकता है। स्थानांतरण के लिए ऐसा अनुरोध संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान दो बार लिया जा सकता है। संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान यदि प्राथमिक शिक्षा निदेशक अथवा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को आवश्यकता महसूस हो तो उन्हें प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय जिले से बाहर स्थानांतरित कर सकता है।
FAQ
विशेष शिक्षकों का मूल वेतन कितना निर्धारित किया गया है?
मिडिल स्कूल शिक्षकों यानी कक्षा एक से पांच तक के विशेष शिक्षकों का मूल वेतन ₹25000 तय किया गया है.
कक्षा 6 से 8 तक के विशेष शिक्षकों का मूल वेतन 28,000 रुपये तय किया गया है।
कक्षा 9 से 10 तक के विशेष शिक्षकों का मूल वेतन 31000 रुपये निर्धारित किया गया है।
कक्षा 11 और 12 के लिए विशेष शिक्षकों का मूल वेतन ₹ 32000 रखा गया है।
बिहार राज्यकर्मी शिक्षक संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान कितनी बार स्थानांतरण ले सकता है?
संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान दो बार स्थानांतरण लिया जा सकता है।
विशेष शिक्षकों का स्थानांतरण जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।
एक निश्चित अवधि पूरी होने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक से अनुरोध कर जिले से बाहर स्थानांतरण लिया जा सकता है। स्थानांतरण के लिए ऐसा अनुरोध संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान दो बार लिया जा सकता है। संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान यदि प्राथमिक शिक्षा निदेशक अथवा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को आवश्यकता महसूस हो तो उन्हें प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय जिले से बाहर स्थानांतरित कर सकता है।