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आधार कार्ड में नाम गलत हो गया है, शादी के बाद सरनेम बदलना है, नाम के आगे लगा कोई टाइटल हटाना है या आधार में नाम के साथ ‘उर्फ’ दर्ज है? ऐसे मामलों में अब केवल कोई भी पहचान पत्र लेकर आधार केंद्र पहुंच जाना हर बार पर्याप्त नहीं होगा। UIDAI ने 18 सितंबर 2026 को आधार में नाम अपडेट करने के लिए नई Standard Operating Procedure यानी SOP जारी की है। यह नई SOP पुराने नाम अपडेट वाले exception process को supersede करती है और इसमें अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से दस्तावेज और प्रक्रिया बताई गई है।
यानी Aadhaar Name Update Process 2026 में सबसे पहले यह देखना जरूरी होगा कि आपके नाम में किस तरह का बदलाव हो रहा है। छोटी spelling mistake, data-entry error, शादी के बाद surname change और पूरा नाम बदलने—इन सभी को एक जैसा नहीं माना जाएगा। कृषि से जुड़ी ऐसी ही नई जानकारी के लिए किसान भाइयों Bihar Agro को विजिट करें।
Aadhaar Name Update Process 2026 में आया सबसे बड़ा बदलाव क्या है?
नई SOP (Standard Operating Procedure) का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि नाम अपडेट की प्रकृति के अनुसार अलग प्रक्रिया तय की गई है। UIDAI के अनुसार आधार में नाम दर्ज करते समय वह संबंधित दस्तावेज में लिखे गए spelling, sequence और abbreviation के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए। नाम में alias/urf, prefixes, military ranks, designations, service, awards आदि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और dots तथा कुछ special characters की भी अनुमति नहीं है।
नई SOP में अलग-अलग नाम परिवर्तन स्थितियों की एक विस्तृत सूची दी गई है। इसमें नाम का विस्तार या abbreviation बदलना, middle या last name जोड़ना-हटाना, नाम का क्रम बदलना, छोटी अंग्रेजी spelling correction, data-entry error, regional language error और कुछ विशेष परिस्थितियों में surname change जैसी स्थितियां शामिल हैं।

नाम में छोटी गलती है तो मामला अलग, जानिए Data Entry Error वाला नियम
मान लीजिए आपके सभी मूल दस्तावेजों में नाम सही है, लेकिन आधार बनाते या अपडेट करते समय operator की गलती से नाम गलत दर्ज हो गया। ऐसे मामले को सामान्य नाम परिवर्तन से अलग रखा गया है।
वयस्क के लिए Annexure B और नाबालिग के लिए Annexure C का prescribed affidavit दिया गया है। इसके साथ सही नाम साबित करने वाला निर्धारित Proof of Identity या, जहां लागू हो, Proof of Relationship देना होगा। SOP में इन affidavits को कम से कम ₹10 के non-judicial stamp paper पर तैयार करने की बात कही गई है।
यहां एक जरूरी बात समझ लीजिए—इस affidavit में यह घोषित करना होता है कि मामला केवल नाम की correction का है, पहचान बदलने या किसी दूसरे व्यक्ति का नाम अपनाने का नहीं। गलत या फर्जी दस्तावेज देने पर कानूनी जिम्मेदारी की चेतावनी भी affidavit format में दी गई है।
यही वजह है कि Aadhaar Name Update Process 2026 में data-entry error वाले आवेदन को सामान्य name-change application समझकर जमा करना सही तरीका नहीं होगा।

शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना है तो लगेगा Annexure D
शादी के बाद surname जोड़ना या बदलना है, या तलाक के बाद पुराने surname पर वापस जाना है, तो UIDAI ने इसके लिए अलग व्यवस्था रखी है।
नई SOP में Annexure D का affidavit निर्धारित किया गया है। इसमें पहले का नाम, शादी या तलाक से संबंधित स्थिति और अब अपनाए जा रहे surname का उल्लेख किया जाता है। इसके साथ prescribed supporting document भी देना होगा। Affidavit में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति की पहचान वही है, केवल surname में बदलाव हुआ है।
इसलिए शादी के बाद आधार में surname update कराने वालों के लिए Aadhaar Name Update Process 2026 में marriage/divorce category पहचानना सबसे पहले जरूरी है।

नाम में ‘उर्फ’ या ‘Alias’ है? अब उसके लिए भी तय है रास्ता
कई लोगों के आधार में नाम इस तरह दर्ज होता है—एक नाम और उसके साथ ‘उर्फ’ या ‘alias’ दूसरा नाम। नई SOP में ऐसे मामलों को भी अलग श्रेणी में रखा गया है।
वयस्क के लिए Annexure E, जबकि नाबालिग के लिए Annexure F का affidavit निर्धारित है। इसमें यह घोषणा करनी होती है कि दोनों नाम उसी व्यक्ति के हैं और अब व्यक्ति उनमें से एक नाम रखना चाहता है तथा दूसरे को alias/urf के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसके साथ संबंधित supporting document भी देना होता है।
यानी Aadhaar Name Update Process 2026 में ‘उर्फ’ हटाना साधारण spelling correction जैसा मामला नहीं माना गया है।
पूरा नाम ही बदलना है तो Gazette Notification वाली बात समझिए
अब बात आती है सबसे बड़े बदलाव की। अगर किसी व्यक्ति का पूरा नाम या identity ही बदल रही है, तो इसे Major Name Change की श्रेणी में रखा गया है।
नई SOP के अनुसार ऐसे मामलों में केवल सामान्य पहचान पत्र के आधार पर आवेदन पर्याप्त नहीं हो सकता। Major Name Change के लिए Gazette Notification की जरूरत बताई गई है और संबंधित पुराने नाम वाले पहचान दस्तावेज भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। SOP के उदाहरण में पुराने नाम से नए पूर्ण नाम में बदलाव को इसी श्रेणी में रखा गया है।
UIDAI की मौजूदा FAQ व्यवस्था भी कहती है कि first name या full name बदलने के लिए State या Union Government की Gazette notification और Aadhaar में दर्ज पुराने नाम वाला POI देना होता है।
डॉ., श्री, कर्नल जैसे शब्द भी नाम का हिस्सा नहीं रहेंगे
कई बार नाम के आगे Dr., Shri, Smt., Mr., Colonel या किसी अन्य rank/designation का इस्तेमाल रिकॉर्ड में हो जाता है। नई SOP में ऐसे prefixes, military ranks और designations को हटाने की भी व्यवस्था है।
उदाहरण के तौर पर SOP में military rank, designation और दूसरे prefixes हटाने को अलग special case के रूप में दिखाया गया है। ऐसे मामले में लागू Proof of Identity के आधार पर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
इसी तरह randomly occurring capital letters और नाम में मौजूद dots को हटाने जैसे छोटे सुधार भी SOP में अलग scenarios के रूप में दर्ज हैं।
नाबालिग बच्चों के नाम के लिए भी अलग नियम, ‘Baby of’ वाला मामला भी शामिल
नई व्यवस्था में बच्चों के नाम को लेकर भी विशेष प्रावधान हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के कुछ name update मामलों में Head of Family यानी HoF आधारित प्रक्रिया लागू हो सकती है। UIDAI के 2026 संशोधित नियमों में ‘Baby of ….’ जैसे नाम से full name में पहली बार बदलाव के लिए Birth Certificate का प्रावधान भी दिया गया है।
इसलिए बच्चे का आधार नाम बदलवाते समय माता-पिता को यह देखना चाहिए कि मामला सामान्य correction है, data-entry error है या HoF-based update।
दो बार नाम अपडेट की सीमा अभी भी महत्वपूर्ण है
यह बात भी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। UIDAI की मौजूदा जानकारी के अनुसार Aadhaar में नाम सामान्य प्रक्रिया के तहत दो बार अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर exception process लागू होती है। UIDAI की FAQ में बताया गया है कि limit समाप्त होने के बाद जरूरी परिस्थितियों में Gazette notification और संबंधित supporting documents के साथ प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है।
इसलिए केवल छोटी-सी गलती के कारण बिना जरूरत नाम अपडेट का मौका इस्तेमाल करना समझदारी नहीं है।
Aadhaar Name Update Process 2026 में आवेदन से पहले यह गलती न करें
सबसे पहले अपने मौजूदा आधार में दर्ज नाम और उस दस्तावेज को देख लें जिसके आधार पर सही नाम साबित करना है। फिर यह तय करें कि मामला spelling correction, data-entry error, marriage/divorce surname change, alias removal या major name change में से कौन सा है।
इसके बाद उसी category का prescribed document या affidavit तैयार करना बेहतर रहेगा। UIDAI SOP यह भी कहती है कि Proof of Identity, Proof of Relationship, affidavit और Gazette notification जैसे दस्तावेजों की genuineness verification के दौरान जांच की जाएगी।
नाम अपडेट के लिए Aadhaar centre पर जाते समय UIDAI की मौजूदा FAQ के अनुसार original documents साथ ले जाना चाहिए; verification के बाद originals वापस लेने की सलाह भी दी गई है।
नाम अपडेट की request reject हो जाए तो क्या करें?
अगर नाम अपडेट की request limit exceeded या किसी और कारण से reject हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। UIDAI के अनुसार नाम अपडेट limit खत्म होने पर संबंधित प्रक्रिया के तहत Regional Office से exception processing का रास्ता मौजूद है। ऐसी स्थिति में EID और जरूरी supporting documents के साथ UIDAI से संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर 1947 है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ किसी पुराने इंटरनेट लेख में बताए गए affidavit या पुराने नियम के आधार पर आवेदन न करें। Aadhaar Name Update Process 2026 के लिए 18 सितंबर 2026 को जारी नई SOP को आधार मानना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि UIDAI ने इसे पहले वाली name-update SOP को supersede करते हुए लागू किया है।
FAQ: आधार में नाम अपडेट को लेकर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल
क्या Aadhaar Name Update Process 2026 में हर नाम सुधार के लिए affidavit लगेगा?
नहीं। हर मामले में एक जैसा affidavit नहीं है। Data-entry error, marriage/divorce surname change और ‘urf/alias’ हटाने जैसे निर्धारित मामलों के लिए अलग affidavits दिए गए हैं।
Data-entry error में कौन सा affidavit लगेगा?
वयस्क के लिए Annexure B और नाबालिग के लिए Annexure C का prescribed affidavit है। इसके साथ निर्धारित supporting document देना होगा।
शादी के बाद surname बदलने के लिए कौन सा Annexure है?
Marriage या divorce के बाद surname change के लिए Annexure D का affidavit निर्धारित है।
Aadhaar में ‘उर्फ’ हटाने के लिए क्या करना होगा?
वयस्क के लिए Annexure E और नाबालिग के लिए Annexure F का affidavit निर्धारित किया गया है।
क्या पूरा नाम बदलने के लिए Gazette जरूरी है?
Major या full name change के मामलों में Gazette Notification की जरूरत हो सकती है और UIDAI की मौजूदा FAQ भी first/full name change के लिए Gazette तथा पुराने नाम वाले POI की बात करती है।
Aadhaar में नाम कितनी बार बदल सकते हैं?
सामान्य नियम के तहत नाम दो बार अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद exceptional process लागू हो सकती है।
नाम अपडेट ऑनलाइन किया जा सकता है?
UIDAI की FAQ के अनुसार name correction के लिए Aadhaar Seva Kendra/Enrolment Centre जाने की व्यवस्था है; online update सुविधा में address और document update जैसी सेवाएं उपलब्ध बताई गई हैं।
आधार नाम अपडेट में original documents ले जाना जरूरी है?
UIDAI की FAQ के अनुसार Aadhaar Enrolment Centre पर updation के लिए original documents साथ ले जाने चाहिए।
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